Electric Mobility Policy: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलने वाला प्रोत्साहन जारी रहेगा. राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद नीति की सब्सिडी और प्रोत्साहन तीन साल से थोड़ा अधिक समय तक जारी रहेगा.
हाल में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ा दी गई है.
बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में EV पॉलिसी की घोषणा की थी. ये पॉलिसी इसी अक्टूबर 2025 तक समाप्त होने वाली थी.
लेकिन इससे पहले ही इस विस्तार दे दिया गया है. समयसीमा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा सभी हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के कुछ दिनों बाद आया है, जो वाहन की लागत का लगभग 10% है.
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 तीन अलग-अलग इंसेंटिव रिजीम प्रोवाइड करती है.
जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता, बैटरी और संबंधित कंपोनेंट्स के निर्माताओं और चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाएँ विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ उपलब्ध कराने जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं.
इतना ही नहीं, इस नीति का उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और दस लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करना है.
ये पॉलिसी राज्य में न्यूनतम 1 गीगावाट ऑवर (GWh) उत्पादन क्षमता वाले बैटरी निर्माण प्लांट की स्थापना के लिए 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली अधिकतम प्रथम दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को प्रति परियोजना अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये के निवेश पर 30% की दर से पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है.
आम आदमी को क्या होगा लाभ:
यूपी सरकार के इस पॉलिसी को बढ़ाए जाने के बाद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियाँ की ख़रीद पर 5,000 रुपये और इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी अब अक्टूबर 2027 तक मिलेगी.
राज्यपाल ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. अधिसूचना के मुताबिक़ दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे लगभग 20 लाख गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकेगी.
वहीं चार पहिया गाड़ियों पर एक लाख रुपये की छूट 25 हज़ार गाड़ियों के लिए मंज़ूर की गई है. राज्यपाल ने 250 करोड़ रुपये चार पहिया गाड़ियों के लिए आवंटित किया है. यहां ध्यान देना जरूरी है कि, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को सिर्फ़ एक गाड़ी पर ही छूट दी जाएगी. दूसरी गाड़ी लेने पर रियायत मान्य नहीं होगी.
हाइब्रिड कारों पर छूट
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट की घोषणा की है. जिससे कार खरीदारी में भारी बचत होगी. सरकार के इस फैसले से ग्राहकों को हाइब्रिड कार खरीदारी के दौरान संभावित रूप से 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.
यूपी सरकार स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट दे रही है. उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स वसूला जाता है, इसलिए ये फैसला काफी राहत भरा होगा.
इन कारों पर 3 लाख तक की बचत
मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL), होंडा कार्स इंडिया (HCIL) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) जैसी कंपनियों को यूपी सरकार के इस फैसले से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. क्योंकि वो प्रमुख कार ब्रांड्स हैं जो भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती हैं.
ग्राहक मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी कारों पर 3 लाख रुपये और मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और होंडा सिटी ई: HEV पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.
Innova Hycross ZX(O) टॉप मॉडल की लखनऊ में ऑनरोड कीमत तकरीबन 36.03 लाख रुपये है. जिसमें 3.12 लाख रुपये RTO चार्ज शामिल है. अब ये रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा.
दूसरी ओर Maruti Grand Vitara हाइब्रिड के टॉप मॉडल अल्फा प्लस की लखनऊ में ऑनरोड कीमत तकरीबन 22.80 लाख रुपये है. जिसमें 2 लाख रुपये के करीब RTO चार्ज है. यानी इन वाहनों की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन पर खर्च होने वाले लाखों रुपये की भारी बचत होगी.