Jul 3, 2024, 12:56 IST

Relief from Inflation : अब बेहद सस्‍ते दाम पर खरीदें मोबाइल, टीवी और फ्रीज

GST Cut On Home Applainces : सरकार ने महंगाई से लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए धाकड़ प्लान बनाया है। इसके तहत अब आपको टीवी, मोबाइल फोन, फ्रिज खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरुरत नहीं है। अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दाम में मिलने वाले हैं।

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अगर आप अपने घर के लिए स्मार्टफोन या अन्य घरेलू उपकरण जैसे स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि सरकार ने फ्रिज, (gst latest news)टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल समेत दूसरे कई होम अप्लायंसेस से टैक्स की दर को घटा दिया है। अब इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।

टैक्स की दरें कम करने 

दरअसल, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक GST कॉउंसिल ने घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए टैक्स की दरें कम करने का फैसला किया है। जिससे लोगों को मोबाइल, टीवी, फ्रिज (gst cut on home applainces,)खरीदने पर महंगाई से राहत मिलने वाली है।

GST के हुए सात साल पूरे

जीएसटी ने न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तौर पर सोमवार को अपने सात साल पूरे किए हैं। जीएसटी में लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए और इसे एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। सातवें(gst cut on mobile phone) जीएसटी दिवस का विषय ‘सशक्त व्यापार, समग्र विकास’ है।

मंत्रालय का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नोट

 मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ”जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू सामानों पर कर की दरें कम होने से घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन पर कम जीएसटी के माध्यम से हर घर में लोगों को खुशी (Ministry of Finance)और राहत मिली है। बता दें कि जीएसटी करदाताओं का आधार अप्रैल 2018 तक 1.05 करोड़ था जो बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ हो गया है।

इन पर हुआ जीएसटी कर शून्य 

मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद हर घर में खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कम हुआ है। बल्कि आपको बता दें कि बिना पैकिंग वाले गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे(gst on tv, Mobile Phones) खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से पहले 2.5-4 प्रतिशत कर लगाया जाता था, जबकि इसके लागू होने के बाद जीएसटी कर शून्य हो गया।

घरेलू सामानों पर कितना लगता था जीएसटी 
कॉस्मेटिक, कलाई घड़ी, प्लास्टिक के सैनिटरी उत्पाद, दरवाजे एवं खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर जीएसटी प्रणाली में 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है जबकि उससे पहले उत्पाद शुल्क और वैट (Relief from Inflation )व्यवस्था में 28 प्रतिशत कर लगता था।

 इन सामानों पर इतना हो गया जीएसटी
मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक के टीवी, (Bussiness News)रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, बिजली के उपकरण (एयर कंडीशनर के अलावा), गीजर और पंखे पर पहले 31।3 प्रतिशत कर लगाया जाता था, जो अब जीएसटी व्यवस्था में घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।

छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम 
वित्त मंत्रालय ने बताया कि छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत खत्म करने की सिफारिश की है।

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