Feb 25, 2024, 22:13 IST

ट्राई के नए नियम! हर फोन कॉल पर दिखेगा नाम, जल्द होने वाले हैं ये 2 बड़े बदलाव!

ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटरों को कॉलर आईडी सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इससे अनजान और प्रमोशनल कॉल करने वालों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने के 6 माह के बाद कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा लागू करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
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Harnoor tv Delhi news : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसे सभी मोबाइल ऑपरेटरों को कॉलर आईडी सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया गया है। सोच रहे हैं कि कॉलर आईडी सेवा क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी समस्या बन चुकी फोन पर रोजाना आने वाली अनजान और प्रमोशनल कॉल्स पर काबू पाने के लिए ट्राई ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू करने की सिफारिश की है। इस सर्विस में जब आपके फोन पर कॉल आएगी तो आपको कॉल करने वाले का नाम दिखेगा, चाहे कॉल करने वाले का नंबर आपके मोबाइल में सेव है या नहीं। इस सर्विस से फ्रॉड और अनजान कॉलर्स की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

ट्राई
ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार इस संबंध में एक नियम भी लाने जा रही है, जिसमें सभी डिवाइस बेचने से पहले CNAP सर्विस लागू करनी होगी. जैसे ही नाम जमा करने के लिए कॉल करने की अधिसूचना जारी होगी, उस दिन के बाद 6 महीने की अवधि दी जाएगी।

आपको कॉल करने वाले की हिस्ट्री मिल जाएगी
सेवा में कॉल करने वाले की जानकारी केंद्रीय ग्राहक डेटाबेस से प्राप्त की जाएगी। ट्राई ने 2022 में सीएनएपी सेवाएं कैसे लॉन्च की जाएं, इस पर परामर्श शुरू किया था। इससे पहले दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कॉल लेने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कौन कॉल कर रहा है? यह सेवा सामान्य वॉयस कॉल, व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम या किसी अन्य ओटीटी कॉल के लिए लागू होगी।

नई नंबर सीरीज जारी की जाएगी.
ट्राई की सिफारिशों के मुताबिक, टेलीमार्केटिंग और प्रमोशनल कॉल करने वालों के लिए एक मोबाइल नंबर सीरीज जारी की जाएगी, जिसकी शुरुआत 140 से होगी। कॉलिंग आईडी भी प्रदर्शित की जाएगी। इसकी मदद से ऐसी कॉल्स की पहचान की जा सकेगी। ट्राई ने कहा कि व्यवसायों को डिस्प्ले आईडी नाम चुनने की आजादी दी जाएगी, जो एक ट्रेडमार्क या भारत सरकार के साथ पंजीकृत एक अद्वितीय नाम होगा।

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