Harnoortv, New Delhi : नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी है। सिस्टमेटिक विदड्रॉल फैसिलिटी (एसएलडब्ल्यू) के जरिए एनपीएस अकाउंट से निकासी 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक की जा सकती है। ये संकेत दीपक मोहंती ने दिए हैं.
गौरतलब है कि पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी की सुविधा शुरू की है। इसके तहत, सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद या 60 वर्ष की आयु में मासिक/तिमाही/छमाही या वार्षिक आधार पर प्राप्त परिपक्वता राशि का 60 प्रतिशत निकाल सकते हैं।
यह सुविधा सेवानिवृत्ति की तारीख से 75 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है। पहले इस फंड को वार्षिक आधार पर या एकमुश्त निकालने की अनुमति थी।
सदस्यों के लिए क्या बदलेगा: एसएलडब्ल्यू सुविधा में एनपीएस सदस्यों को 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी/पेंशन योजना खरीदने से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि सदस्य पूरी राशि एनपीएस खाते में जमा कर सकते हैं और नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं।
पीएफआरडीए का नया प्रस्ताव, यदि लागू होता है, तो सदस्यों को एसएलडब्ल्यू से 100 प्रतिशत निकासी की अनुमति मिल जाएगी। पेंशन नियामक का कहना है कि इससे एनपीएस फंड में पैसा लंबे समय तक रहेगा और सदस्यों को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा। वे इस विकल्प को प्राथमिकता देंगे।
करने के लिए अनुरोध: एनपीएस सदस्यों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से एक बार अनुरोध करना होगा। ग्राहक को सुविधा की शुरुआत और समाप्ति तिथि का उल्लेख करना होगा। उन्हें यह भी उल्लेख करना होगा कि वे किस अंतराल पर राशि चाहते हैं। शेष प्रत्येक भुगतान के बाद राशि एनपीएस में निवेश की जाती है। शेष राशि वापस की जाती रहेगी।