Sep 16, 2023, 23:21 IST

क्या कोई शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बना सकता है, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शादीशुदा पुरुष के दूसरी महिला से अफेयर के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति-पत्नी का कई साल पहले तलाक हो गया हो और उसके बाद पति का किसी महिला से अफेयर हो तो इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। आइए आगे की खबर में विस्तार से जानते हैं-

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि करीब ढाई दशक से अलग रह रहे पति का अगर किसी अन्य महिला से संबंध हो तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। इस मामले में हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के लंबे समय तक अलग रहने के आधार पर निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिलाएं मौखिक तौर पर ऐसे आरोप लगा रही हैं। उसके पास कोई सबूत नहीं है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि दंपति 2005 से अलग रह रहे हैं। यह संभावना नहीं है कि वे फिर से एकजुट होंगे। पीठ ने कहा कि यहां विवाद पति और उसके परिवार के प्रति अनादर के कारण पैदा हुआ है। 

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परिवार में बार-बार होने वाले झगड़ों से मानसिक कष्ट होता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों और आपराधिक शिकायतों के कारण प्रतिवादी-पति का जीवन शांति से रहित हो गया और वह वैवाहिक रिश्ते से वंचित हो गया, जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार है।

वैवाहिक रिश्ते में शारीरिक संबंध एक महत्वपूर्ण आधार है: पीठ ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पत्नी ने पति के प्रति क्रूरता दिखाई और उसकी अपील खारिज कर दी। 

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पीठ ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में रिश्तेदारी एक महत्वपूर्ण आधार है। यहां पति-पत्नी दो दशक से भी अधिक समय से अलग हैं। ऐसे में अगर पति का किसी दूसरी महिला से संबंध हो तो इसे क्रूरता कहना ठीक नहीं है।

यह माजरा हैं

इस मामले में पत्नी ने पति से तलाक लेने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया था कि पति पर लगे क्रूरता के आरोप झूठे हैं। महिला ने दलील दी थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।

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