Harnoor tv Delhi news : मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर गलत तरीके से छूने और उसे 'हॉट' कहने के आरोप में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की इस हरकत से पता चलता है कि उसका इरादा यौन उत्पीड़न करने का था.
विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश एस.सी. जाधव ने 14 दिसंबर को आरोपी को छेड़छाड़ और उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
अदालत के फैसले की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध करायी गयी. मामला 24 मई 2016 का है, जब पीड़िता महज 13 साल की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'लड़की को गलत तरीके से छूना और ऐसे शब्द बोलना दिखाता है कि आरोपी ने यह हरकत किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ उसका यौन शोषण करने के इरादे से की है।'