Harnoortv, New Delhi : Demat Account Holders : अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले ये काम निपटा लेना चाहिए, नहीं तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। सेबी के निर्देश के मुताबिक, म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट खाताधारकों को 31 दिसंबर 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा.
यदि नामांकित व्यक्ति नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा?
अगर म्यूचुअल फंड निवेशक और शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो सेबी आपको ट्रेडिंग करने से रोक सकती है। साथ ही आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है. वहीं, अगर म्यूचुअल फंड निवेशक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आप अपने खाते से रकम नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही नया फंड जोड़ने में भी दिक्कत आएगी. जो लोग पहले ही नॉमिनी जोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है.
नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है?
बिजनेस टुडे के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि नॉमिनी जोड़ने से कई समस्याएं हल हो जाती हैं. इसमें ज्यादा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है. साथ ही कानूनी परेशानियां भी कम हो जाती हैं। वहीं इससे किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर करना और निवेश करना आसान हो जाता है. अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा गया तो पैसा निवेश करने या निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है.
नॉमिनी कैसे जोड़ें?
नॉमिनी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से जोड़ा जा सकता है। आप जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, आप ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 15 मिनट का समय लग सकता है. एक व्यक्ति कुल 3 नॉमिनी जोड़ सकता है. नॉमिनी जोड़ने के बाद आप बिना किसी परेशानी के शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।