Harnoor tv Delhi news : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों की अनदेखी कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है। आरबीआई ने हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
एक बयान में कहा गया, बैंक ऑफ अमेरिका, एनए पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत सूचना प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशियों से जमा स्वीकार करने के उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
सहकारी बैंकों पर 5 जुर्माने:
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विभिन्न नियामक मानदंडों का पालन न करने पर 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बिहार, बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, ओडिशा, ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात, पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गुजरात और मंडल शामिल हैं। जिसमें सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात भी शामिल है।
क्या इन बैंकों के ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?
केवल उन्हीं बैंकों को जुर्माना देना होगा जिन पर सेंट्रल बैंक के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया गया है। खाता खोलने वालों को यह रकम नहीं देनी होगी.