Harnoortv, new Delhi : यूपी में शराब के शौकीनों को लगेगा झटका! नई एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है. इसमें कई बदलाव किये गये हैं. 1 अप्रैल 2024 से अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
ऐसे में 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब की कीमत 10 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है. इसके कैजुअल लाइसेंस अब केवल 12 घंटे के लिए उपलब्ध होंगे।
बीयर शॉप के बगल की जगह का उपयोग लाइसेंसधारी मॉडल शॉप के रूप में कर सकेगा। इससे पुलिस की मनमानी कार्रवाई पर रोक लग गयी. निरीक्षण और निरीक्षण के लिए पुलिस को उत्पाद विभाग से अनुमति लेनी होगी.
खुदरा दुकानों को नवीकरण के माध्यम से प्रबंधित करने का प्रस्ताव है। देशी शराब की दुकानों का एमजीयू 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है. देशी शराब की खुदरा दुकानों के लिए मूल लाइसेंस शुल्क 32 रुपये प्रति बल्क लीटर प्रति वर्ष तय करने का प्रस्ताव है।
अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस और नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही प्रस्ताव में प्रति लीटर फ्रेंचाइजी शुल्क दरें भी तय की गई हैं. विदेशी शराब की नियमित 90 एमएल सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव है.
यूपी द्राक्षसवनी नियमावली, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. क्रमशः अंगूर, सेब और नाशपाती से बनी साइडर, शेरी और पेरी वाइन को मैनुअल में शामिल किया गया था।