डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, नोटिस जारी
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही डीजीसीए ने उड़ान में व्यवधान का सामना करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
डीजीसीए के आदेश के अनुसार, जांच में पता चला कि एयरलाइन नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) को पूरा नहीं करती थी। इस संबंध में डीजीसीए ने वर्ष 2010 में दिशानिर्देश जारी किये थे.
इसका उल्लेख सीएआर सेक्शन-3, सीरीज एम पार्ट IV के शीर्षक में किया गया है। इसका शीर्षक था- यात्रियों के कारण बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी की जानकारी एयरलाइन कंपनी द्वारा दी जाएगी।
शिकायत दर्ज: बता दें कि एक पूर्व वरिष्ठ पायलट ने एयर इंडिया के खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत की जांच शुरू होने के कुछ दिन बाद यह कार्रवाई की गई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायत में दावा किया गया है कि एयरलाइन ने आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था के बिना अमेरिका में बोइंग 777 विमान का संचालन किया था।
पहले भी गलत कार्रवाई: डीजीसीए के मुताबिक, यह पहला मामला नहीं है जब सीएआर नियमों के चलते किसी एयरलाइन पर कार्रवाई हुई हो। पिछले साल प्रमुख हवाईअड्डों पर इसी तरह के निरीक्षण किए गए थे।
जिसमें एयर इंडिया द्वारा सीएआर प्रावधानों का अनुपालन न करने का खुलासा हुआ। इन उल्लंघनों के लिए एयर इंडिया पर 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।