Dec 20, 2023, 20:03 IST

PF withdrawal before retirement : पीएफ फंड में से निकाले 10 हजार रुपये तो रिटायर्डमेंट फंड को हो जाएगा 1 लाख का नुकसान, समझे पूरा गणित

PF withdrawal retirement fund : सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ या पीएफ) से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। ऐसे में पीएफ से पैसा निकालना आसान हो गया है

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Harnoortv, New Delhi : जब लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वे अपने पीएफ फंड से पैसे निकाल लेते हैं। अगर आप पीएफ फंड से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यहां से पैसा निकालने पर आपके रिटायरमेंट फंड को कितना नुकसान होगा।

आपकी फंडिंग पर कितना असर पड़ेगा?

मोटे हिसाब के मुताबिक, आपके रिटायरमेंट के लिए 30 साल बचे हैं और अगर आप अभी अपने पीएफ खाते से 10 हजार रुपये निकालते हैं तो इससे आपके रिटायरमेंट पर 1 लाख 14 हजार रुपये का असर पड़ेगा। 

एक फंड का मतलब है कि आपको सेवानिवृत्ति पर बहुत कम पैसा मिलेगा। यहां जानें कि आप कितना निकालेंगे, इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा।

जब तक बहुत जरूरी न हो, पीएफ फंड से पैसा न निकालें।
मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की राय है कि जब तक जरूरी न हो पीएफ से पैसा निकालने से बचना चाहिए। इस पर 8.15 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. पीएफ से जितनी ज्यादा रकम निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर असर उतना ही ज्यादा होगा।

अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आप एक महीने के बाद पीएफ का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। पीएफ निकासी नियमों के अनुसार, यदि किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है, तो वह बाद में पीएफ खाते से 75% पैसा निकाल सकता है। 

एक महीना इसके जरिए वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25 फीसदी रकम नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है.

पीएफ निकासी नियम आयकर

यदि कोई कर्मचारी कंपनी में 5 साल की सेवा पूरी करता है और पीएफ निकालता है, तो उस पर आयकर नहीं लगता है। एक या अधिक कंपनियों का विलय करके 5 वर्ष की अवधि भी की जा सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है. कुल अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए।

यदि कोई कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले पीएफ खाते से 50 हजार रुपये से अधिक निकालता है, तो उसे 10% टीडीएस देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30 फीसदी टीडीएस देना होगा. हालाँकि, यदि कर्मचारी फॉर्म 15G/15H जमा करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।

फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच

फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्व-घोषणा फॉर्म हैं। इसमें आप बताते हैं कि आपकी आय टैक्स सीमा से बाहर है. इस फॉर्म को भरने वाले व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा. 

यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपको टैक्स ब्रैकेट में माना जाएगा और फिर ब्याज आय पर आवश्यक टीडीएस काटा जाएगा। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H एक साल के लिए होता है. हालांकि, फॉर्म न भरने पर काटे गए टीडीएस की रिकवरी भी की जा सकती है।

होम लोन चुकाने के लिए पैसे कैसे निकालें?

  • ईपीएफओ ई-सर्विसेज पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें.
  • फॉर्म 31 के माध्यम से दावा करें.
  • अपना बैंक विवरण सत्यापित करें.
  • निकासी का कारण चुनें.
  • आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
  • फिर आपको दावा प्रक्रिया से गुजरना होगा।

कितना कटता है पीएफ?

नियमों के मुताबिक, वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी पीएफ खाते में जमा करना होता है. कंपनी द्वारा जमा की गई रकम का 3.67 फीसदी हिस्सा EPF में जमा होता है. बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है।

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