PPP Haryana । हरियाणा पीपीपी के आधार पर सरकार असहाय बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 पेंशन प्रदान की जा रही है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय दो लाख से कम है वह पेंशन के लिए पात्र हैं।
इस योजना का लाभ लेने वाले बच्चों के माता-पिता किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हैं तो उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय दो लाख से कम है वह पेंशन के लिए पात्र हैं।
PPP Haryana के तहत कैसे पा सकते हैं योजना का लाभ
जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि। इस सभी प्रमाण पत्रों स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी प्रतियों सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
इस प्रमाण पत्र से भी मिल सकता है योजना का लाभ
जितेंद्र कुमार ढिल्लों ने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।