Jul 7, 2024, 14:00 IST

राजस्‍थान में नाबालिग से संबंध बनाकर छोड़ दिया था घर, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्‍कर्म करने के मामले में राजसमंद की पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर जबरन शादी करने के लिए ले जाने व उसके साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी बादल सिंह पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने यह फैसला सुनाया

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विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया 16 जुलाई 2020 को पीड़िता के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना भीम में रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें बताया कि वो कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण 23 मार्च 2020 को वो परिवार सहित उदयपुर से अपने पैतृक गांव लौट आए। गांव में नरेगा मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। 15 जुलाई को सुबह बजे वो अपनी पत्नी के साथ नरेगा मजदूरी को गए। उस दौरान घर पर वो अपनी नाबालिग बेटी को छोड़कर गए एवं उसको घरेलू कार्य करने एवं इसके बाद अपने छोटे भाई के घर जाने की हिदायत देकर गए।

मजदूरी से जब माता-पिता घर लोटे तो बेटी घर पर नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी बेटी का मालूम नहीं पड़ा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज अनुसंधान पूरा कर पॉक्सो कोर्ट राजसमंद में आरोपी बादल सिंह व मनीष के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किए।

कोर्ट में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 19 गवाह व 34 डॉक्युमेंट कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में पीड़िता ने पूरा घटना क्रम बताया जिसमें दोनों ने मिलकर उसे बहला फुसलाकर उसके गांव से गाड़ी में बैठाकर अभियुक्त बादल सिंह के घर लेकर गए। फिर बादल और मनीष पीड़िता को कोर्ट में स्टांप वाले के यहां लेकर गए किंतु पीड़िता के नाबालिग होने से पीड़िता के नाम पर स्टांप नहीं दिया।

फिर आरोपी के नाम से स्टांप खरीदा और पीड़िता को बिना पढ़ाए उसके हस्ताक्षर करवाए। फिर आरोपी बादल सिंह उसे उसकी बहन के घर लेकर गया, जहां उसने पीड़िता को 2 दिन तक रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्‍कर्म किया। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बादल सिंह को दोषी सिद्ध घोषित किया व सह अभियुक्त मनीष को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त घोषित किया गया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 साल की सजा व 30 हजार रूपए का जुर्माना सुनाया।

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