कई बार हमारे पास गलती से कटे-फटे नोट आ जाते हैं। इससे काफी परेशानी होती है। लेकिन आब आपको कटे-फटे नोटों को अपना नुकसान मानने की कोई जरूरत नहीं हैं। आपको (reserve bank of india)बता दें कि आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं, वह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक। जिसके अनुसार अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो इसके लिए आपको बस बैंक में नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल से।
जानें आरबीआई की गाइडलाइन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2017 में कटे-फटे नोट बदलने के लिए में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। आपको बता दें कि बैंक (rbi latest news)खाताधारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है।
नोट बदलने के लिए देना होगा आवेदन
अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट इकट्ठे हो गए हैं तो उसके लिए (RBI guidelines)आपके उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिस बैंक की एटीएम ने आपको कटे-फटे नोट मिले हैं। बता दें कि इसके लिए आपको बैंक में नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आवेदन को पैसे निकालने की तारीख, समय और एटीएम के लोकेशन के बारे में जानकारी देना होगी।
आवेदन के लिए क्या करें
इसके अलावा एटीएत से पैसे निकालते समय आपको जो (भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)90स्लिप मिली होगी, उसकी भी एक कॉपी आपको आवेदन के साथ लगाना होगी। अगर किसी कारणवश ट्रांसजेक्शन स्लिप खो गई है तो आप कंडीशन में आप मोबाइल पे बैंक की ओर से प्राप्त एसएमएस की डिटेल भी दे सकते हैं। इस आवेदन के बाद बैंक आपके कटे-फटे नोटों को तुरंत बदल देगा।
यहां बदले जाएंगे कटे फटे नोट
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और सरकारी बैंकों में ही बदला जा सकता है। आपको बता दें कि प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि चेस्ट ब्रांच दरअसल(RBI ke Rules ) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से खोली गई अधिकृत ब्रांच होती है, जिन्हें नोटों और सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राप्त होता है।
इन बातों का भी रखें खास ध्यान
कटे-फटे नोट का नंबर व पैनल ठीक होना चाहिए, तभी नोट बदला जा सकता है। आपको बता दें कि यह नियम 10 रुपए से ज्यादा वैल्यू वाली नोटों के लिए ही है।
बैंक के ग्राहक एक बार में 20 से ज्यादा नोट नहीं बदल (RBI ki guidelines)सकते हैं। इन 20 नोटों की वैल्यू भी 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
अगर कोई नोट जल गया है या उसके पूरी तरह से टुकड़े हो गए हैं तो ऐसे नोटों को नहीं बदला जाता है।