Apr 10, 2024, 14:11 IST

देशभर के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अब जानिए नौकरी रहेगी या जाएगी?

देशभर के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीएड के बाद प्राइमरी स्कूलों में सरकारी नौकरियों के लिए यह खबर खास है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि जिन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई थी, वे प्राइमरी स्कूलों में काम कर सकते हैं.
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Harnoor tv Delhi news : बीएड डिग्री के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले बीएड स्नातकों को अपनी नौकरी नहीं गंवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल अगस्त में दिए गए अपने फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि जब इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, तो विज्ञापन नोटिस में बी.एड. का उल्लेख किया गया था। ऐसे में प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की नौकरी बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पूरे देश के लिए दिया है और ये सभी राज्यों में लागू होगा.

क्या है पूरा मामला
बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में दी जाने वाली सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक फैसला भी दिया था, जिसमें कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इसके बाद पहले से कार्यरत प्राथमिक शिक्षक चिंतित हो गये. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले से पहले सभी बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं होगा. यह निर्णय इस निर्णय से पहले नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होगा. उनकी नौकरियाँ बनी रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार नियमित नियुक्ति पर हैं और जिनके विज्ञापन में आवेदन के समय बीएड योग्यता का उल्लेख किया गया है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा और वे नौकरी कर सकेंगे.

सुप्रीम का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा
कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा. इसे सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर प्रभावी माना जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला सुनाया. इस बीच कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि यह आदेश सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा.

यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक मामले की सुनवाई करते हुए एनसीटीई 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था. जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य माने जाएंगे, जिसके बाद पूरा मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया. देश।

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