भारत सरकार ने बाहर से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, कुछ शर्तों के साथ इनका आयात किया जा सकेगा।
, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में गुरुवार को ही अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई थी।
भारत में आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता है और इन उत्पादों के आयात करने के लिए खरीदारों की अनुमति की आवश्यकता किसी भी तरह से घरेलू उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगी
सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह' हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंटरनेट के विस्तार और अधिकतम भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ साइबर आपराधिकता की संभावना भी बढ़ गई है
सूत्रों का कहना है कि आईटी हार्डवेयर में हार्डवेयर बैकडोर और फर्मवेयर मैलवेयर जैसी अंतर्निहित सुरक्षा खामियां संभावित रूप से संवेदनशील व्यक्तिगत और एंटरप्राइज डाटा को खतरे में डाल सकती हैं।
सरकार ने देश और उसके नागरिकों के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गैर-टैरिफ बाधा आयात पर प्रतिबंध नहीं है।
कंपनियां/व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और जानकारी सही होने पर डीजीएफटी 3/4 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा।
आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कंपनियों को अधिक समय दे सकती है, जिससे आयात प्रतिबंधों की निर्धारित समयसीमा बढ़ जाएगी। यह कदम कंपनियों के लिए आंशिक राहत दे सकता है