सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है।
200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार घसीटा जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दे दी है।
अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया
विदेश जाने से पहले अनुमति लेना बोझिल सा हो जाता है, ऐसे में पेशवर शख्स की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसके चलते उसकी आजीविका खोने का खतरा रहता है।
उन्हें विदेश जाने से तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करना होगा। यानि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।
इस दौरान जैकलीन इन बातों का ब्यौरा देंगी कि वह किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा और वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा।
अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया। एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा