आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। इसके लिए कोई खास बैंकों का चयन नहीं किया गया है। आप किसी भी बैंक में जाकर ये काम कर सकते हैं। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 2 हजार के 181 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे।
जवाब: हां, आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। इसके लिए आपका वहां बैंक अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। आपको वहां जाकर एक पर्ची भरनी होगी। इस पर्ची में आपको अपना नाम, पता, पहचान पत्र विवरण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
जवाब: एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
जवाब: नहीं, पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
जवाब: लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
जवाब: यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।