सुरक्षा उल्लंघन मामले में हर दिन देना होगा 82 लाख रुपये का जुर्माना
नार्वे की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोमवार को कहा कि सोशल मीडिया फर्म मेटा पर सुरक्षा उल्लंघन मामले में बड़ा जुर्माना लग सकता है
कंपनी पर प्राइवेसी उल्लंघन का आरोप है और उस पर हर दिन 1 लाख डॉलर यानी लगभग 82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अथॉरिटी ने कहा कि जब तक कंपनी यूजर डाटा प्राइवेसी उल्लंघन को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाती है, तब तक उसे यह जुर्माना भरना होगा।
डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि मेटा जब तक मेटा कार्रवाई नहीं करता, कंपनी से 4 अगस्त से 3 नवंबर तक हर दिन जुर्माना वसूला जाएगा।
डाटाटिल्सिनेट के अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के प्रमुख टोबियास जुडिन का कहना है कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। मेटा को हमें तुरंत रोकना होगा। हमें तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते।
मेटा ने कहा कि वह डाटाटिल्सिनेट के फैसले की समीक्षा करेगा और उसकी सेवाओं पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नार्वे की अथॉरिटी का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय यूनियन भी प्राइवेसी को लेकर मेटा पर सख्त नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मेटा यूजर डाटा का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती है